हाउसबोट व्यवसाय पर किस दर से जीएसटी लगेगा, कितना मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ? जानें फैसला
GST DOST's NEWS
केरल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने M/s EVM Motors & Vehicles India Pvt. Ltd. की एप्लीकेशन पर हाउसबोट बिज़नेस में जारी अनिश्चितता को समाप्त करते हुए कहा कि हाउसबोट एक तरह का वाहन (कवेयन्स) है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते है | इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है की उसमे रहने, खाने पीने का अरेंजमेंट होता है | इसलिए उसका एप्रोप्रियेट सर्विस एकाउंटिंग कोड 996415 होगा और जीएसटी की दर 18% होगी |
इतना ही नहीं, अथॉरिटी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर भी शंका का निवारण किया | उन्होंने कहा की
(1) पैसेंजर को जो फ़ूड और बेवरीज दिए जाते है, उसकी खरीद पर जो जीएसटी का पेमेंट होता है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्योंकि सेक्शन 17(5)(b)(i) का proviso कहता है की फ़ूड और बेवरीज अगर टैक्सेबल कम्पोजिट या मिक्स्ड सप्लाई का पार्ट है, तो आईटीसी मिलेगा | इस मामले में फ़ूड और बेवरीज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का हिस्सा है क्योंकि फ़ूड और बेवरीज पैकेज का एक महत्वपूर्ण घटक है |
(2) हाउसबोट के नवीनीकरण (refurbishing), फर्निशिंग, रखरखाव और मरम्मत पर किए गए खर्च पर जो जीएसटी का पेमेंट होता है, उसका भी आईटीसी सीजीएसटी की धारा 17(5)(aa)(i)(B) के अनुसार मिलेगा |
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