ट्रक की बॉडी बिल्डंग सप्लाई ऑफ़ सर्विस है, अगर चेसिस जॉब वर्कर का नहीं, प्रिंसिपल का है तो | जीएसटी की रेट 18% |
GST DOST's NEWS
आमतौर पर ट्रांसपोर्टर ट्रक नहीं खरीदता है, वो चेसिस खरीदता है और अपनी जरुरत के हिसाब से व्हीकल पर बॉडी बिल्डिंग करवाता है | वो उसे ट्रक की शक्ल भी दे सकता है तो बस की भी |
यह जो बॉडी बिल्डंग का काम करता है, उसे जीएसटी की भाषा में जॉब वर्क कहते है और इस काम को करवाने के लये वह चेसिस और बॉडी बिल्डिंग के लिए लगने वाले सामान को जॉब वर्कर को देता है | ऐसा नहीं है की जॉब वर्कर कुछ भी अपना गुड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, पर आम तौर पर करता नहीं है |
ऐसे ही मामले में केरल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने मेसेर्स सी सी फैबस के मामले में रूलिंग देते हुए कहा है कि जॉब वर्कर जो बिल बनाएगा, उस पर जीएसटी 18% की दर से चार्ज करेगा और सर्विस एकाउंटिंग कोड 9988 लिखेगा |
हालाँकि गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने मेसेर्स ऐ बी न ध्रुव ऑटोक्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रूलिंग देते हुए कहा कि अगर चेसिस और बॉडी बिल्डिंग दोनों जॉब वर्कर देगा, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं, सप्लाई ऑफ़ गुड्स माना जायेगा और तब जीएसटी की दर 18% होगी। कम्पेन्सेशन सेस कितना लगेगा या लगेगा नहीं, यह परिस्थिति पर निर्भर करेगा | हमनें देखा है की ऐसा आमतौर पर पुराने ट्रक की खरीद बिक्री में होता है
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In Re: M/s. Kondody Autocraft (India) Pvt. Ltd., AAR, Kerala
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