जीएसटी कानून में गिरफ्तारी के प्रावधान को चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और डीजीजीआई से मांगा जवाब
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सीजीएसटी अधिनियम के तहत अफसर के पास अधिकार है की वो विशिष्ट परिस्थितयों में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। हालाँकि ऐसे मामलो में डिपार्टमेंट की अपनी प्रर्किया है जिसका पालन होना चाहिए पर अफसर पर यह आरोप लगता है की उसने मानदंडों का पालन नहीं किया और अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है और ऐसे मामले में आरोपी अगर अदालत चला जाता है तो विभाग को भी अदालत को संतुष्ट करना होता है | हाँ पर यह भी निश्चित है की अदालत दूसरे पक्ष को मौका दिए बिना अपना फैसला नहीं सुनाती है |
मामला जानिए
खंडपीठ ट्रांसलाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरुण गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में याची ने सीआरपीसी के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि किसी भी अपराध में जांच तय प्रक्रिया अपनाया जाए। हालाँकि डीजीजीआई ने गुप्ता पर गुड्स की आपूर्ति के बिना नकली चालान जारी करने और सीजीएसटी अधिनियम के तहत कथित रूप से 13 करोड़ रुपये की राशि का घपला करने का आरोप लगाया है और बताया की आरोपी मामले में सहयोग नहीं कर रहा है ।
पर सुनवाई के दौरान, गुप्ता की और से पेश अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने अदालत को एक वीडियो क्लिप दिखाते हुए दावा किया कि डीजीजीआई अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के कर्मचारी को कथित रूप से थप्पड़ मारा और उनके साथ धक्कामुक्की की। उनपर लगाए गए आरोप गलत है | इतना ही नहीं, उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि अधिकारियो को उनके मुवक्किल के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाए।
खंडपीठ ने सभी तथ्य देखने के बाद सुनवाई 22 दिसंबर तय करते हुए याची गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इतना ही उन्होंने याची के घर और गोदाम को सील न करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने याची को पूछताछ के लिए उप निदेशक, डीडीजीआई के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया है। साथ ही साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन और न्यायाधीश संजीव नरुला की पीठ ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 और 132 को असंवैधानिक, गैरकानूनी, अप्राप्य और अल्ट्रा वायर्स के रूप में घोषित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया और सीजीएसटी के इस प्रकार के अधिकार से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आपकी जानकारी के लिए
अधिनियम की धारा 69 एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अधिकार से संबंधित है और धारा 132 कुछ अपराधों की सजा से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति अपराध करता है या अपराध के होने में उसकी सहभागिता रहती है |
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