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1. 63 लाख से अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुए कैंसल - जानें क्यों और उसका बिज़नेस पर संभावित नकरात्मक असर

GST DOST's NEWS

 

आपकी जानकारी के लिए बतला दे की जीएसटी डिपार्टमेंट ने अक्टूबर और नवंबर के दौरान जिन 1,63,042 लोगो का जीएसटी पंजीकरण निरस्त किया है, उसकी एकमात्र वजह उन लोगों का विगत छह महीने या उससे अधिक पीरियड के लिए जीएसटीआर-3B रिटर्न फाइल नहीं करना है।

इसके साथ ही एक दिसंबर 2020 को जिन रजिस्टरतक्सपैयर्स ने छह माह से अधिक समय तक अपनी जीएसटीआर- 3B रिटर्न दाखिल नहीं की है, ऐसे 28,635 करदाताओं की भी पहचान की गई है और इस मामले में सभी जीएसटी आयुक्त कार्यालयों को खुद ही निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।

इतना ही नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 21 अगस्त से 16 नवंबर 2020 के बीच 720 को डीम्ड आधार पर पंजीकरण दिया गया। उनके बाद में आधार से पुष्टि नहीं होने की वजह से उनका भी रजिस्ट्रेशन को कैंसल कर गया। इसके आलावा 55 के मामलों में विसंगतियों की पहचान हुई है। उनके मामले में निरस्तीकरण (Cancellation) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अगर जीएसटी में आप रिटर्न फाइल नहीं करते है या फिर किसी भी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन के कैंसलेशन की प्रक्रिया आरम्भ होती है तो इसका नकरात्मक प्रभाव भी आपके बिज़नेस पर पड़ेगा और अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते है तो मिलने में या तो असुविधा होगी या फिर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बढ़ जायेगा ।