100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी के नए नियम
GST DOST's NEWS
नमस्कार दोस्त !
नया जीएसटी नियम: ई इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस के बीच का गैप ७ दिनों से अधिक का नहीं हो सकता
यदि आपका सालाना कुल कारोबार 100 करोड़ से अधिक है और आप अगर ई-इनवॉइस की जद में हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके कर टैक्स इनवॉइस की तारीख और आईआरएन जेनेरशन की तारीख के बीच 7 दिनों से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है।
यह मामूली नहीं, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि 7 दिनों से अधिक का गैप होने पर आपके कस्टमर को आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर सप्लाई हो गयी होगी, गुड्स या सर्विस की , तो आउटपुट टैक्स भी देना होगा और पेनाल्टी भी।
आपका अपना
जीएसटी दोस्त
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