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इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट

GST DOST's BLOG

 

EWB के लिए इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई की परिभाषा और GST के अन्य प्रावधानों के लिए इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई की परिभाषा में फर्क है। EWB में इंट्रा स्टेट तब माना जायेगा जब गुड्स का परिवहन वास्तविक रूप में एक राज्य से दूसरे राज्य में होगा जबकि GST में ऐसा नहीं है। इंटर स्टेट सप्लाई से मतलब उस सप्लाई से है जब सप्लायर और प्लेस आफ सप्लाई अलग-अलग राज्य में हो।

उदाहरण के तौर पर कोलकाता के एक शॉपिंग माल में पटना का एक खरीददार आता है और वो एक TV खरीदता है और पटना का पता लिखाता है बिल में और वो सोचता है कि TV पटना ले जायेगा तो बिल पर दूकानदार IGST लगायेगा भले ही माल की डिलेवरी खरीददार ने स्वयं ही माल में ले ली है। IGST के सप्लाई के प्रावधान के अनुसार तो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। EWB के लिए इंटर स्टेट सप्लाई तभी माना जायेगा जब गुड्स यानि TV वास्तविक रूप से कोलकाता (प. बंगाल) से पटना (बिहार) जायेगा।