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GST Council makes inter-state e-way bill compulsory from February 1, 2018 while Intra-State from June 1, 2018

GST DOST's NEWS

Press Release

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)

देश में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) क्रियान्वयन के मामलों में सर्वाधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद ने माल के अंतरराज्यीय आवागमन के लिये एक जून 2018 से ई-वे बिल के अनिवार्य रूप से अनुपालन को मंजूरी दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। परिषद ने माल के अंतरराज्यीय आवागमन के लिये अनुपालन तिथि एक फरवरी तय की है। परिषद सूत्रों ने यह जानकारी दी। ई-वे बिल सुविधा 15 जनवरी से परीक्षण के तौर पर उपलब्ध हो जायेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज हुई जीएसटी परिषद की 24वीं बैठक में ये फैसले लिये गये। नई व्यवस्था में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का सामान लाने ले जाने के लिये ई-वे बिल की आवश्यकता होगी। किसी एक राज्य के भीतर दस किलोमीटर के दायरे में माल भेजने पर आपूर्तिकर्ता को जीएसटी पोर्टल पर उसका ब्यौरा डालने की जरूरत नहीं होगी। जीएसटी व्यवस्था में ई-वे बिल की शुरुआत कर चोरी रोकने के लिये की गई है। अक्तूबर माह में कर वसूली में गिरावट को लेकर कर चोरी को सरकार ने एक बड़ी वजह बताया है। अक्तूबर माह में जीएसटी के तहत राजस्व प्राप्ति 83,346 करोड़ रुपये रही है जो कि एक जुलाईको इसके अमल में आने के बाद सबसे कम रही है। सितंबर में राजस्व प्राप्ति 95,131 करोड़ रुपये रही उसके मुकाबले अक्तूबर माह में यह काफी कम रही।