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मछली या केकड़े की खेती के लिए तालाब / खाल को किराए पर देने पर जीएसटी नहीं लगेगा

GST DOST's NEWS

 

केरल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने सेलेनम ग्राम पंचायत द्वारा मछली और केकड़े के पालन के लिए वाटर चैनल को किराये पर देने से मिलने वाले किराये पर जीएसटी में नोटिफिकेशन 12 की एंट्री नंबर 54 में एक्सेम्पट इनकम बताया है और उसके आधार इस प्रकार है :

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"Services relating to the rearing of all life forms of animals- by way of renting or leasing of vacant land is eligible for GST exemption as per SI.No.54 of Notification No. 12/2017-Central Tax (Rate) dated 28.­06.2017" 

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(१) मछली और केकड़ा एक प्रकार के जलीय जीव या एनिमल है |

(२) जिस बन्दे को जगह किराये पर दी जाएगी, वो उस जगह मछली और केकड़े से और मछली और केकड़े को जन्म देगा, उनका पालन पोषण करने के साथ उन्हें बड़ा भी करेगा |

(३) अगर किसी जगह को ऑक्शन करके सबसे ऊँची बोली लगाने वाले निर्धारित समय के लिए इस्तेमाल के लिए दी जाती है तो जो पैसे मिलते है, वो एक प्रकार का रेंट या किराया है | नोटिफिकेशन 12 के पैरा 2(z) में जो रेंटिंग ऑफ़ इममोवबल प्रॉपर्टी की परिभाषा दी गयी है, वो भी इस तरह के अरेंजमेंट को रेंटिग मानती है |

(४) वाटर चैनल जिसे मालयम भाषा में खाल और आम बोलचाल की भाषा में कैनाल कहते है, वो एक तरह का लैंड है | ब्लैक लॉ डिक्शनरी में भी कैनाल को लैंड माना गया है |

(५) जमीन खाली है और उस पर किसी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं है |

 

अधिक जानकारी और एडवांस रूलिंग की कॉपी पाने के लिए नीचे दिए गए ईमेल पर संपर्क करें :

ई: support@gstdost.com